दिनांक: 13-06-2026
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय परिषद के केंद्रीय कार्यालय द्वारा संगठनात्मक हित, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं कार्यप्रणाली के पुनर्गठन को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से पंजाब राज्य समिति को भंग किए जाने का निर्णय लिया गया है।
अतः पंजाब राज्य समिति के अंतर्गत नियुक्त समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों एवं प्रतिनिधियों के सभी संगठनात्मक अधिकार, दायित्व एवं प्राधिकरण इस आदेश के जारी होते ही स्वतः समाप्त माने जाएंगे।
यह निर्णय संगठन के संविधान, नियमावली एवं संगठनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। निकट भविष्य में संगठन के दिशा-निर्देशों एवं केंद्रीय नेतृत्व के अनुमोदन के अनुसार पंजाब राज्य की नई समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक रूप से जारी की जाएगी।
संगठन के नाम, लेटरहेड, आईडी कार्ड, मुहर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अथवा किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन पूर्व समिति अथवा उसके किसी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति या समूह संस्था के नाम का अनधिकृत उपयोग करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध संगठनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
सभी सदस्यों एवं सहयोगियों से अनुरोध है कि वे संगठन के आधिकारिक निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी जानकारी के लिए सीधे केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करें।
आदेशानुसार
देवेश मिश्रा ‘देव’
चेयरमैन
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय परिषद
“सम्मान • अधिकार • न्याय”
